वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय के साथ कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर होगा।
नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत प्रमोद कुमार गिरि ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए संबंधित मामलों को चिन्हित कर नियत किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम एवं पारिवारिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर विवाद, सर्विस में वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े विवाद तथा राजस्व संबंधी मामलों को भी लोक अदालत में लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्य सिविल वादों, जिनमें किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद तथा आर्बिट्रेशन एवं हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद शामिल हैं, का भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। ऐसे सभी मामलों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है।

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