वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ज्ञान चन्द्र गुप्ता ने इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने निर्देशित किया है कि चिन्हित किए गए वादों की सूचना एवं सूची निर्धारित प्रारूप पर 12 सितंबर को प्रातः 11 बजे तक उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा विद्युत एवं जलकर विवाद, चोरी से संबंधित विवाद, सेवा में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्त लाभों से जुड़े मामले तथा राजस्व संबंधी वाद भी लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। अन्य सिविल वादों, जिनमें किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद तथा आर्बिट्रेशन से संबंधित मामले शामिल हैं, को भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा है कि ऐसे मामलों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर नियत किया जाए, जिनका समाधान आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर संभव है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित एवं सरल न्याय उपलब्ध कराते हुए लंबित मामलों का प्रभावी ढंग से निस्तारण करना है।

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