वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संत कबीर नगर। उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण सहायता योजना के अंतर्गत जनपद संत कबीर नगर के लिए चयनित उत्पाद खोया आधारित मिठाई, समोसा एवं पेड़ा से जुड़े उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय संचालित करने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति नया उद्यम स्थापित करने अथवा अपने वर्तमान व्यवसाय के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विभागीय पोर्टल https://msme.up.gov.in� पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। योजना का लाभ केवल जनपद के लिए चयनित ओडीओपी उत्पाद खोया आधारित मिठाई, समोसा एवं पेड़ा से संबंधित इकाइयों को ही मिलेगा। साथ ही आवेदक ने केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न लिया हो। परिवार के केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पात्रता के लिए शपथ पत्र तथा विशेष श्रेणी के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांगजन अथवा ट्रांसजेंडर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के तहत परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक अनुदान नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन श्रेणी के लाभार्थियों को केवल 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा। उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को बैंक ऋण में अनुदान के रूप में समायोजित कर दिया जाएगा। उन्होंने पात्र उद्यमियों से समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।
No comments:
Post a Comment