वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
गोरखपुर। कोतवाली थाना पुलिस ने खूनीपुर स्थित एक मकान के कथित फर्जी बैनामे के आरोप में पांच नामजद लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सैय्यद फिरोज आलम की तहरीर पर की गई।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता सैय्यद फिरोज आलम का कहना है कि खूनीपुर स्थित मकान संख्या-84 वर्ष 1976 में उनकी पत्नी सम्मी बेगम के नाम बैनामा हुआ था। शिकायत में कहा गया है कि बाद में उक्त संपत्ति उनके नाम दर्ज हो गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें 17 जून 2026 को जानकारी मिली कि इसी संपत्ति का कथित रूप से फर्जी बैनामा कर नादिर हुसैन ने स्वयं को वारिस बताते हुए विनोद कुमार गुप्ता और विजय शर्मा के पक्ष में 86 लाख रुपये में बिक्री कर दी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि नादिर हुसैन का उक्त संपत्ति से कोई संबंध नहीं है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर नादिर हुसैन, विनोद कुमार गुप्ता, विजय शर्मा, मोहित गुप्ता तथा मोहसिन अब्दुल्लाह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक शिवराज सिंह को सौंपी गई है। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय विवेचना और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

No comments:
Post a Comment