वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा जनपद की सभी तहसील मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रथम देवेन्द्र कुमार ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम एवं पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर विवाद, सेवा संबंधी वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े प्रकरण, राजस्व वाद तथा अन्य दीवानी वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष, मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) और हायर परचेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवादों सहित ऐसे सभी मामलों को भी लोक अदालत में शामिल किया जाएगा, जिनका समाधान आपसी सुलह-समझौते से संभव है।
सचिव ने संबंधित पक्षकारों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण संभव है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
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