वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित मामले में अभियुक्त को दण्डित किया गया है।
अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में 01 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायालय सीजे (जेडी)/जेएम, जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि एवं 1250 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सदानन्द पाण्डेय, थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त मो0 अरशद पुत्र मदारी निवासी मोहम्मदपुर कटार, थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 08 गोवंशीय पशु बरामद किए गए थे। इस संबंध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचक उ0नि0 लल्लन राय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मु0अ0सं0 716/2016 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित इस मामले में अभियुक्त मो0 अरशद को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि एवं 1250 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस की इस प्रभावी कार्यवाही से अपराधियों के विरुद्ध सख्त संदेश गया है।
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