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Monday, March 16, 2026

मारपीट के मामले में दो अभियुक्त दंडित, कोर्ट उठने तक की अभिरक्षा व जुर्माना

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के एक मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया।

जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) संतकबीरनगर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामला थाना धनघटा क्षेत्र के बभनौली गांव से जुड़ा है। वादी विशाल पुत्र हजारी निवासी बभनौली ने 14 जुलाई 2020 को थाना धनघटा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही भरत उर्फ बरखू और गोरख पुत्रगण मुन्नीलाल ने उसके साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की।

इस शिकायत के आधार पर थाना धनघटा में एनसीआर संख्या 410/2020 धारा 323 व 504 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। उपनिरीक्षक अनिल प्रकाश पाण्डेय ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 323 के तहत न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और 1000-1000 रुपये जुर्माने तथा धारा 504 के तहत भी 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 7-7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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