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Monday, February 16, 2026

दहेज हत्या में तीन दोषियों को सजा, एक को 14 वर्ष व दो को 10 वर्ष का कारावास

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल बस्ती एवं थाना सोनहा पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर दंड सुनाया है।

प्रकरण में 15 जून 2023 को थाना सोनहा में वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0 127/2023, धारा 498ए/304बी भारतीय दंड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत केशवराम पुत्र नोखई, मुन्नू देवी पत्नी केशवराम तथा सुरजीत पुत्र केशवराम निवासी दरियापुर जंगलटोला, थाना सोनहा, जनपद बस्ती के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में की गई सशक्त पैरवी के फलस्वरूप 16 फरवरी 2026 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, बस्ती द्वारा अभियुक्त सुरजीत को 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा केशवराम व मुन्नू देवी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। तीनों अभियुक्तों पर प्रत्येक को 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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