बस्ती। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना हरैया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। वर्ष 1994 में दर्ज गंभीर मारपीट के एक मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास व 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामला 15 नवम्बर 1994 का है, जब थाना हरैया में मु0अ0सं0 175/1994 धारा 323, 504, 325 भादवि बनाम राम किशोर उर्फ किशोर हरिजन निवासी बांसगाँव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।
लगातार की गई मजबूत पैरवी के बाद 08 दिसम्बर 2025 को एसीजेएम प्रथम बस्ती न्यायालय ने अभियुक्त राम किशोर उर्फ किशोर हरिजन को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष का कारावास और 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी से 31 वर्ष पुराने इस प्रकरण में न्याय दिलाया गया।
No comments:
Post a Comment