बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कप्तानगंज पुलिस की मजबूत पैरवी का परिणाम रहा कि वर्ष 2015 में दर्ज बलवा एवं घोर उपहति कारित करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए कठोर दंड दिया है।
प्रकरण के अनुसार 27 अप्रैल 2015 को थाना कप्तानगंज में वादी रोहित कुमार यादव पुत्र जयकरन यादव निवासी मदनपुरा हरैया द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा संख्या 507/2015 धारा 147, 308, 323, 452, 504, 506 भादवि के तहत सोनू यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी मदनपुरा हरैया तथा अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। घटना में आरोपियों पर बलवा करने और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप लगे थे।
मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल एवं थाना कप्तानगंज की प्रभावी पैरवी से मामला निर्णायक मोड़ पर पहुँचा। फलस्वरूप 11 दिसम्बर 2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-02, बस्ती की अदालत ने अभियुक्त सोनू यादव को दोषसिद्ध करते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास तथा कुल 21,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में त्वरित व सशक्त पैरवी कर पीड़ितों को न्याय दिलाना प्राथमिकता है।
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