गोरखपुर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन किया जा सकता है जिस हेतु पात्र दिव्यांग दम्पत्ति जिनकी शादी वर्तमान एवं गत वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2020 से अब तक) सम्पन्न हुए हो आनलाइन आवेदन स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्रो के साथ विभागीय बेवसाइट http/divyanjan.upsdc.gov.in पर करें
। शासन की तरफ से पति के दिव्यांग होने पर रू0 15000.00 पत्नी के दिव्यांग होने पर रू0 20000.00 तथा पति पत्नी दोनो के दिव्यांग होने पर रू0 35000.00 की एकमुश्त धनराशि पति पत्नी दोनो के संयुक्त खाते में प्रोत्साहन पुरस्कार रूप में प्रदान की जाती है।
पात्रता हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम अधिकारी गोरखपुर द्वारा निर्गत हो (40 प्रतिशत या उससे अधिक), आय प्रमाण पत्र (पति पत्नी में कोई भी आयकर दाता न हो), तहसील द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण (शादी कार्ड मान्य नही है), युवक एवं युवती का आया प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथ अंकित हो जिसके अनुसार विवाह के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, राष्ट्रीयकृत बैंक से संचालित संयुक्त खाता, निवास प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आधार कार्ड/पहचान पत्र अनिवार्य है। उक्त जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने दी है।

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