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Friday, November 6, 2026

तेजाब फेंकने और अपहरण के दोषी को 10 साल की कठोर कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना


गोरखपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पुलिस पैरवी के चलते तेजाब फेंकने और अपहरण के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में थाना चिलुआताल में दर्ज मुकदमा संख्या 658/25 के तहत अभियुक्त महफूज पुत्र मोहम्मद जबीउल्ला, निवासी ददरखावा स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना चिलुआताल के विरुद्ध धारा 124(1) एवं 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और पुलिस की मॉनिटरिंग के फलस्वरूप न्यायालय एएसजे/यूपीएसईबी गोरखपुर ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

इस मामले में थाना पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी भूमिका रही। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रमेश चन्द्र पाण्डेय, रविन्द्र कुमार सिंह, श्रद्धानंद पाण्डेय एवं शरदेन्दु प्रताप नारायण सिंह ने पैरवी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुलिस अधिकारियों ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया।

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