संतकबीरनगर। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी की गई। इसी क्रम में छह अक्टूबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय, संतकबीरनगर डॉ. दिव्यानन्द द्विवेदी की अदालत ने थाना बखिरा में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया।
अदालत ने थाना बखिरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1033/2009, धारा 307 भादवि के मामले में अभियुक्त बजरंगी पुत्र कोईल निवासी मेड़रापार, थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर को दोषी करार देते हुए धारा 307 भादवि के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए विवेचना की गुणवत्ता के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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