वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर 14 से 19 सितंबर तक छह दिवसीय विशेष ‘मिशन सेफ फ्यूचर 3.0’ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालय स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समितियों का गठन और उनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 222-छ के अंतर्गत गठित विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य करेंगे। संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार, थानाध्यक्ष, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी और उपखण्ड निरीक्षक समिति के पदेन सदस्य होंगे। समिति द्वारा विद्यालय में संचालित स्कूली वाहनों के प्रपत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके साथ ही वाहन चालकों के चरित्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन, स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण भी कराया जाएगा।
अभियान में विद्यालय प्रबंधन को सभी स्कूली वाहनों में परिचर (अटेंडेंट) की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को वाहन में सुरक्षित ढंग से चढ़ने और उतरने की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिन वाहनों में बालिकाएं यात्रा करती हैं, उनमें अनिवार्य रूप से महिला परिचर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से अपेक्षा की है कि वे अविलंब विद्यालय स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर उसकी बैठक कराएं। साथ ही स्कूली वाहनों की फिटनेस, चालकों के चरित्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन तथा सभी वाहनों में परिचर, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए महिला परिचर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
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