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Thursday, September 24, 2026

विद्यालयी वाहनों में परिचर अनिवार्य, दस्तावेजों की जांच के निर्देश


वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता

बस्ती। मिशन सेफ फ्यूचर 3.0 के तहत जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की विशेष बैठक 24 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनपद के 43 विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया।

अपर जिलाधिकारी ने विद्यालयों में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित कर प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में नियमित बैठक कराने के निर्देश दिए। समिति द्वारा विद्यालय से जुड़े वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र तथा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जाएगी। इसके अलावा बस स्टॉप का चिन्हीकरण, विद्यालय वाहन चालकों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण तथा पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि निजी वाहनों से विद्यालय आने वाले बच्चों के मामले में विद्यालय प्रबंधन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच सुनिश्चित करे। बच्चों को अनधिकृत रूप से लाने-ले जाने वाले टेंपो, ऑटो, मैजिक और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने तथा प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक पीरियड में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देने के निर्देश दिए गए।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों में संचालित वाहनों के सभी प्रपत्र पूर्ण होने के बाद ही उनका उपयोग बच्चों के परिवहन में किया जाए। प्रत्येक विद्यालय वाहन में बच्चों की सुरक्षा के लिए परिचर तथा बालिकाओं के विद्यालयी वाहनों में महिला परिचर की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुरेश कुमार, वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला बाजपेई, क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन कुलदीप यादव, डा. अतुल कुमार पाण्डेय, अपर जिला विद्यालय निरीक्षक उदयभान वर्मा, यात्रीकर अधिकारी शिव कुमार मिश्रा सहित विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

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