वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संत कबीर नगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा यादव ने जनपद के दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के तहत दुर्घटना अथवा अन्य चिकित्सा कारणों से हाथ या पैर कट जाने वाले दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पात्र दिव्यांगजनों से समय से आवेदन और आवश्यक अभिलेख जमा करने की अपील की गई है, ताकि नाप लेने तथा चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी कराई जा सके।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का संत कबीर नगर जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में अधिकतम 56,460 रुपये होनी चाहिए। साथ ही आवेदक ने पिछले तीन वर्षों में शासन अथवा विभागीय योजना के तहत कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण का लाभ न लिया हो।
आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगानी होगी। इसके अलावा दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हुई नवीनतम दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी जमा करनी होगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि पात्र दिव्यांगजन सभी वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, संत कबीर नगर में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है।

No comments:
Post a Comment