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Wednesday, August 12, 2026

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से मामलों के निस्तारण का अवसर

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


संत कबीर नगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर 12 सितंबर 2026, दिन शनिवार को जनपद संत कबीर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग अनन्या साह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर के साथ तहसील मेंहदावल, खलीलाबाद, धनघटा तथा संबंधित विभागों में किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों का निस्तारण कराया जाएगा, जो आपसी सुलह-समझौते के आधार पर समाप्त किए जा सकते हैं। इनमें भरण-पोषण, वैवाहिक विवाद, लंबित एवं पूर्व-विवाद स्तर के मामले, स्थानीय विधियों के तहत शमनीय वाद, वन अधिनियम, किरायेदारी, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, बाट-माप संबंधी मामले, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम सहित विभिन्न प्रकरण शामिल हैं।

इसके अलावा गृहकर, जलकर, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, मेड़बंदी से संबंधित मामलों का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। अर्द्धन्यायिक अधिकरणों एवं अन्य मंचों पर लंबित मामलों का निस्तारण भी पूर्व-विवाद स्तर पर कराया जा सकेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित न्यायाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों को अपने-अपने न्यायालय, अधिकरण एवं कार्यालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों एवं मामलों को लोक अदालत में नियत कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास करने को कहा गया है।

उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को निस्तारित मुकदमों एवं मामलों की सूची संबंधित संख्या सहित अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी, लोक अदालत के कार्यालय में दोपहर तीन बजे तक उपलब्ध करानी होगी, ताकि इसकी सूचना नियमानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर वेब पोर्टल पर अपलोड की जा सके।

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