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Tuesday, August 11, 2026

मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा तथा कुल छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

पुलिस के अनुसार 11 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय सीजे (जेडी)/एसीजेएम, संतकबीरनगर ने एनसीआर संख्या 114/2005, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के मामले में अभियुक्त हरिलाल चौधरी पुत्र घिसियावन तथा लालजी चौधरी पुत्र घिसियावन, निवासी मिश्रौलिया पराग, थाना बखिरा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया।

मामले में वादी रामनरेश चौधरी पुत्र दयाराम चौधरी, निवासी मिश्रौलिया पराग, थाना बखिरा ने आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने लाठी-डंडे से मारपीट करने के साथ गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के आधार पर थाना बखिरा में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल प्रोन्नत दान बहादुर पाण्डेय ने साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा और कुल छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दोनों अभियुक्तों को 30-30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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