बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली लोक अदालत जनपद न्यायालय के साथ कलेक्ट्रेट मुख्यालय और सभी तहसील मुख्यालयों पर भी लगेगी।
नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत प्रमोद कुमार गिरि ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार-प्रथम के अनुसार आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम एवं पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर विवाद, सर्विस से जुड़े वेतन व सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी विवाद तथा राजस्व वादों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष, आर्बिट्रेशन तथा अन्य ऐसे सिविल वाद, जिनका निस्तारण आपसी सुलह-समझौते से संभव है, उन्हें भी लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित किया जाएगा। अधिकारियों ने संबंधित पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

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