गोरखपुर। पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHT) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सभी थाना प्रभारियों और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (CWPO) को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान स्पष्ट किया गया कि किसी भी बच्चे की पहचान या उससे संबंधित अभिलेख सार्वजनिक न किए जाएं।
पुलिस अधीक्षक अपराध ने कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के प्रति विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के दायित्वों के प्रभावी निर्वहन पर विशेष बल दिया। साथ ही पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष शत-प्रतिशत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अनुसंधान एवं अभियोजन से जुड़े मामलों, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विवेचकों के समक्ष आने वाली समस्याओं, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति तथा मानव तस्करी की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा कर उनके प्रभावी निस्तारण की रणनीति बनाई गई।
इस अवसर पर बाल कल्याण समिति (CWC) के सदस्य, समाज कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग के अधिकारी, डीसीआरबी प्रभारी विवेक मलिक, एएचटी थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार, समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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