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Thursday, June 4, 2026

जीएसटी आईटीसी कटौती के नियम में संशोधन की मांग, व्यापारी नेता ने सौंपा ज्ञापन

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


बस्ती। व्यापारी संवाद कार्यक्रम में व्यापारी नेता एवं पूर्व रेलवे सलाहकार समिति सदस्य गौरव गुप्ता ‘विक्की’ ने विक्रेता द्वारा जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल न किए जाने की स्थिति में खरीदार की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) न काटने तथा कटे हुए आईटीसी को रिवर्स करने की मांग को लेकर डीसी प्रभाकर सरोज, उपेंद्र यादव, महेश एवं के.के. गौतम को वित्त मंत्री, भारत सरकार तथा जीएसटी आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से गौरव गुप्ता ने कहा कि यदि किसी विक्रेता द्वारा जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो उसका खामियाजा खरीदार को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश ईमानदार व्यापारी अपने व्यापार और परिवार के भरण-पोषण के लिए नियमों का पालन करते हैं।

उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि खरीदार वर्षों से किसी विक्रेता से माल खरीदता है और विक्रेता नियमित रूप से जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करता रहता है, लेकिन किसी कारणवश यदि वह रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता या अपना व्यापार बंद कर देता है, तो वर्तमान जीएसटी नियमों के तहत उसका आर्थिक दंड खरीदार को भुगतना पड़ता है। इससे खरीदार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है।

गौरव गुप्ता ‘विक्की’ ने मांग की कि यदि खरीदार अपने क्रय-विक्रय एवं भुगतान से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देता है, तो उससे आईटीसी की वसूली न की जाए और न ही उसकी आईटीसी काटी जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों में संशोधन कर ईमानदार व्यापारियों को राहत प्रदान की जानी चाहिए।

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