संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
15 अप्रैल 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, संतकबीरनगर ने अभियुक्त रामकिशोर पुत्र जोखू निवासी ठाकुरद्वारा थाना मेंहदावल को न्यायालय उठने तक के दण्ड एवं 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 25 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण में वादी संतू पुत्र जोखू निवासी ठाकुरद्वारा द्वारा थाना मेंहदावल में अभियोग दर्ज कराया गया था कि अभियुक्त रामकिशोर ने अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी तथा बीच-बचाव करने आए देव नारायण लाल और प्रभात कुमार के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
मामले की विवेचना उप निरीक्षक रामसेवक द्वारा करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मु0अ0सं0 127A/2001 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना मेंहदावल से संबंधित इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया।
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