वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक और सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।
17 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायालय सीजे (जेडी)/जेएम, संतकबीरनगर ने अभियुक्त भोला उर्फ मुमताज पुत्र इसिमदार निवासी महराबारी थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर को जेल में बिताई गई अवधि एवं 1050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 2 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा कांस्टेबल मुरली प्रसाद, थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त के कब्जे से दो गोवंशीय पशु बरामद कर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक जी.पी. यादव द्वारा करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मु0अ0सं0 556/2008, धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा से संबंधित इस प्रकरण में पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।
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