वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संतकबीरनगर। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गाली-गलौज और मारपीट के मामले में न्यायालय ने 04 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के दण्ड तथा कुल 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के क्रम में 06 अप्रैल 2026 को न्यायालय जेएम, संतकबीरनगर द्वारा यह निर्णय सुनाया गया।
मामला थाना धनघटा क्षेत्र के किशुनपुर गांव से जुड़ा है, जहां वादिनी श्रीमती समीना खातून पत्नी मुस्ताक अली ने अभियुक्तगण सत्तार अली पुत्र अजमत अली, सकरुन्निशा पत्नी सत्तार अली, जहीदा पुत्री सत्तार अली तथा जरीना पुत्री सत्तार अली के विरुद्ध गाली-गलौज एवं मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
उपनिरीक्षक रामनयन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। एनसीआर संख्या 387/2016, धारा 323 व 504 भादवि से संबंधित इस प्रकरण में अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 1500-1500 रुपये (कुल 6000 रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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