वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा (मुनादी) की कार्रवाई की गई।
10 मार्च 2026 को अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाद संख्या 711/2021 धारा 376/506 भादवि से संबंधित फरार अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक निवासी बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के घर और गांव में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई।
पुलिस टीम ने ग्रामीणों को बताया कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि वह तय समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कुर्की सहित अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
थाना महुली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई पूरी तरह विधि सम्मत तरीके से की गई और इसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है। गांव में पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

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