वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार 20 अगस्त 2018 को थाना छावनी में मुकदमा अपराध संख्या 233/2018 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत राजकुमार मद्धेशिया पुत्र भोला निवासी कचहरी दीवानी कटरा थाना कोतवाली जनपद बस्ती, रामधनी चौधरी पुत्र परमात्मा निवासी ग्राम श्रवणपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती, सुनील चौधरी पुत्र रामउजागिर निवासी सगहा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती, सबरे आलम पुत्र सैफुल हसन निवासी चितरगढिया थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती तथा पुत्ते पुत्र बुद्धु निवासी चितरगढिया थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती और थाना छावनी पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की गई।
इसी के फलस्वरूप एफटीसी-1 गैंगस्टर न्यायालय बस्ती ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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