संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के फलस्वरूप दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
18 मार्च 2026 को माननीय जिला जज, संतकबीरनगर ने अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास तथा 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार वादी राजदेव पुत्र रामकेवल निवासी देवपुर थाना बखिरा ने अभियुक्त मनीष यादव पुत्र परमात्मा यादव निवासी बरडाड़ थाना बखिरा के विरुद्ध दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाना बखिरा में अभियोग पंजीकृत कराया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शम्भूराम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
यह मामला मु0अ0सं0 276/2024 धारा 64(1), 333, 351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर से संबंधित था, जिसमें न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं।

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