वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पैरवी सेल बस्ती एवं थाना परसरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया।
प्रकरण के अनुसार 23 सितम्बर 2016 को वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना परसरामपुर में मु0अ0सं0 883/2016 धारा 354 घ भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी सलेमपुर पाण्डेय के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बस्ती ने अभियुक्त दिलीप कुमार को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
पुलिस विभाग ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी है, जिससे अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है।

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