वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के कुशल नेतृत्व में आमजन को सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय बस्ती, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों में आयोजित होगी।
इस संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज बाबू ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसमें आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से जुड़े प्रकरण, मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक विवाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित), सेवा से जुड़े वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामले, राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद एवं आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) भी लोक अदालत में रखे जाएंगे।
सचिव ने बताया कि ऐसे सभी वाद जिनका निस्तारण आपसी समझौते से संभव है, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में सूचीबद्ध कर लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा, जिससे आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।

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