वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर बस्ती, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा जनपद के समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद तथा विद्युत और जलकर विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित) का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सेवा संबंधी वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले, राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद और आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) सहित ऐसे अन्य मामलों को भी अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनसाधारण से अपील की गई है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से कराएं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके।

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