वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। स्कूली छात्र-छात्राओं का सुरक्षित परिवहन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मोटरयान (26वां संशोधन) नियमावली, 2019 के तहत प्रत्येक विद्यालय में “विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति” का गठन अनिवार्य किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता विद्यालय प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसमें नायब तहसीलदार, थानाध्यक्ष, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि तथा अभिभावकों को शामिल किया जाएगा।
निर्देशों के अनुसार समिति की बैठक वर्ष में चार बार—जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल—में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। समिति का मुख्य दायित्व विद्यालय से संबद्ध वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस (स्वस्थता) प्रमाण पत्र, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करना है।
इसके साथ ही प्रत्येक चालक का पुलिस सत्यापन कराना तथा वर्ष में कम से कम एक बार चालक के स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन भी अनिवार्य किया गया है। समिति को जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
सभी विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर समिति का गठन कर उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों के सुरक्षित परिवहन की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। साथ ही, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के तहत निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों की जांच कर किसी भी कमी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूली वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 01 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यदि कोई वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसके पंजीयन के निलंबन से लेकर विद्यालय की मान्यता निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा एवं निगरानी को और सुदृढ़ बनाने के लिए परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा “UP Integrated School Vehicle Management Portal (UP-ISVMP)” विकसित किया गया है, जो 01 अप्रैल 2026 से संचालित होगा। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों द्वारा संचालित वाहनों का पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन एवं अनुपालन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।

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