संत कबीर नगर। क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा 20 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली परिसर में डीजे संचालकों एवं मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों की गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी का उद्देश्य शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण तथा विवाह एवं अन्य आयोजनों के दौरान यातायात और पार्किंग व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना था।
क्षेत्राधिकारी ने उपस्थित संचालकों को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमावली तथा उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने निर्धारित डेसीबल स्तर का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मैरिज लॉन संचालकों को निर्देशित किया गया कि शादी-विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में बारात और मेहमानों के वाहनों की पार्किंग ऐसी व्यवस्था से कराई जाए, जिससे सार्वजनिक सड़कों पर जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। कार्यक्रम से पूर्व पार्किंग प्लान तैयार रखना अनिवार्य होगा। सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने पर मोटर वाहन अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले डीजे संचालकों, मैरिज लॉन मालिकों व आयोजकों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम व अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गोष्ठी में थाना कोतवाली के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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