वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संत कबीर नगर। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन में कंपोजिट विद्यालय सेमरियावां में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सी.डी.) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 22 फरवरी 2026 को हीरा लाल राम निवास डिग्री कॉलेज में मेगा विधिक सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 44 विभाग सहभागिता करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु लाभार्थी इस मेगा शिविर में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने पॉक्सो अधिनियम एवं भरण-पोषण अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बुजुर्ग जिनकी संतान उन्हें घर से निकाल देती है अथवा प्रताड़ित करती है, वे अपने भरण-पोषण के लिए न्यायालय अथवा संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई तथा दूरस्थ क्षेत्रों में विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल संजीव पाण्डेय ने जिला न्यायालय में स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय के माध्यम से बंदीजन को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, भ्रूण हत्या निषेध कानून, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कानून, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान अफजल साहब, राम पुरुषोत्तम गुप्ता, कन्हैया लाल यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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