वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दण्डित किया है।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी एवं पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना के क्रम में दिनांक 03 फरवरी 2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा पुत्र अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा निवासी कैलाशनगर, आरटीओ कार्यालय जनपद संतकबीरनगर को 08 माह के कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा एसएचओ बब्लन यादव द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 3.5 किलोग्राम नाजायज गांजा, एक अदद पेचकश एवं दो विभिन्न प्रकार की चाबियों का गुच्छा बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मु0अ0सं0 051/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से संबंधित इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि को दण्डादेश में समायोजित करते हुए 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मिली इस सफलता से अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं न्यायिक दण्ड सुनिश्चित करने की दिशा में संतकबीरनगर पुलिस के प्रयासों को मजबूती मिली है।

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