वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आबकारी अधिनियम के एक पुराने मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मु0अ0सं0 317/2012, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम एवं धारा 272 भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले में 09 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संतकबीरनगर द्वारा निर्णय सुनाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त हरिराम केवट पुत्र मुनेसर, निवासी बेलहरखुर्द थाना बेलहरकला को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि (14 दिन) एवं 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय के आदेशानुसार अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा। पुलिस विभाग ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की उपलब्धि बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से अपराधियों में कानून का भय स्थापित होगा और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगा।
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