वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संत कबीर नगर। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी आलोक कुमार ने उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) सहपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली-1963 के नियम-6 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2026 के लिए जनपद के विभिन्न नगर पालिका क्षेत्रों एवं टाउन एरिया में स्थित दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बन्दी के दिवस घोषित किए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि टाउन एरिया हरिहरपुर, संतकबीरनगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर), नोटिफाइड एरिया मगहर, संतकबीरनगर (समस्त स्टेशनरी एवं गांधी आश्रम के विक्रय केन्द्र को छोड़कर) तथा नगर पालिका क्षेत्र खलीलाबाद, संतकबीरनगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिवस शुक्रवार निर्धारित किया गया है।
इसी क्रम में टाउन एरिया मेहदावल, संतकबीरनगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिवस सोमवार घोषित किया गया है। वहीं खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर एवं मेहदावल क्षेत्र में स्थित ऑटोमोबाइल की सभी एजेंसियों, उनसे संबंधित कार्यशालाओं तथा नाइयों के केश-प्रसाधन की दुकानों के लिए साप्ताहिक बन्दी शनिवार को रहेगी।
इसके अतिरिक्त खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर एवं मेहदावल क्षेत्र की समस्त स्टेशनरी की दुकानों, सहारा इंडिया की उपभोक्ता शाखा तथा गांधी आश्रम मगहर के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिवस रविवार घोषित किया गया है।
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