बस्ती। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला वाजपेयी की अध्यक्षता में सभागार कक्ष में समस्त ई-रिक्शा/ई-कार्ट डीलर एवं मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर प्रबंधकों की बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने जनपद के सभी ई-रिक्शा/ई-कार्ट डीलरों को निर्देशित किया कि वाहन विक्रय के समय जिस व्यक्ति के नाम वाहन किया जा रहा है, उसका ई-रिक्शा/ई-कार्ट लाइसेंस अनिवार्य रूप से देखा जाए।
यदि क्रेता के पास संबंधित वाहन का लाइसेंस नहीं है, तो लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन का पंजीकरण किया जाए। इस स्थिति में क्रेता को अस्थायी अधिकार पत्र जारी किया जाएगा और पंजीकरण लर्निंग लाइसेंस के आधार पर ही किया जाएगा।
यह भी स्पष्ट किया कि वाहन स्वामियों के लिए चालक प्रशिक्षण स्कूल से 10 दिवसीय प्रशिक्षण लेना एवं उसके बाद स्थायी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। स्थायी लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही वाहन चालक को स्थायी पंजीकरण पुस्तिका प्रदान की जाएगी।

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