बस्ती। शीत ऋतु में घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप न लगा होना माना गया है। इसी को देखते हुए शासन ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित मानकों के अनुरूप परावर्तक पट्टी लगाकर ही वाहन संचालन किया जाए। विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए श्वेत, लाल और पीली परावर्तक पट्टियों की चौड़ाई और स्थान से संबंधित स्पष्ट नियम जारी किए गए हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।
परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 के तहत मालवाहक वाहनों, ट्रेलरों, सेमी ट्रेलरों, यात्री वाहनों, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और तीन पहिया वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप न लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये जुर्माना, तीन माह तक कैद या दोनों की सजा और तीन माह का लाइसेंस निलंबन किया जा सकता है। दूसरी बार उल्लंघन की स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह माह तक की कैद या दोनों का प्रावधान है। साथ ही ऐसे वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।
इन्हीं निर्देशों के तहत 05 से 11 दिसंबर 2025 तक बस्ती मंडल में अन्य जनपदों की भांति विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने मंडल के सभी व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर एआईएस 090 और एआईएस 089 मानक के रेट्रो-रिफ्लेक्टिव तथा रियर मार्किंग टेप अनिवार्य रूप से लगाएं। ऐसा करने से न केवल दुर्घटना की संभावना कम होगी, बल्कि भारी जुर्माने और कार्रवाई से भी बचाव संभव होगा।

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