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Tuesday, December 30, 2025

यूपी के इस ज‍िले में घर और प्‍लॉट होंगे सस्ते, योगी सरकार ने जारी की ये गाइडलाइन


गोरखपुर। अपने घर या प्लाट का सपना देख रहे लोगों के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) जल्द बड़ी राहत देने जा रहा है। शासन ने आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन–2025 का शासनादेश जारी कर दिया है, जिसे बोर्ड की सहमति के बाद जीडीए में लागू किया जाएगा। नई गाइडलाइन लागू होते ही प्राधिकरण की नई आवासीय योजनाओं में बनने वाले मकान और प्लाट पहले की तुलना में काफी सस्ते हो जाएंगे। हालांकि, यह राहत केवल नई योजनाओं तक सीमित रहेगी, पुरानी योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
शासनादेश के अनुसार अब किसी भी संपत्ति की अंतिम कीमत आवंटन की तिथि पर वास्तविक लागत के आधार पर तय होगी। यदि आवंटन अनुमानित मूल्य पर किया गया है, तो निर्माण पूरा होने के बाद वास्तविक लागत का अंतर आवंटी से लिया जाएगा। हालांकि, यदि वास्तविक लागत सूचित मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ती है, तो आवंटी को संपत्ति न लेने और जमा धनराशि स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर पर साधारण ब्याज सहित वापस लेने का विकल्प मिलेगा। इससे आवंटियों को अनावश्यक वित्तीय जोखिम से राहत मिलेगी।
नई गाइडलाइन में भूमि दर बढ़ोतरी के नियम भी स्पष्ट कर दिए गए हैं। जिन योजनाओं में विकास कार्य अधूरे हैं, वहां भूमि की दर में प्रतिवर्ष वृद्धि की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव अतिरिक्त चार्ज को लेकर किया गया है। अब तक किसी भी नई आवासीय योजना में कंटीन्जेंसी और ओवरहेड चार्ज के नाम पर कुल 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि जोड़ दी जाती थी, जिससे मकान और प्लाट आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते थे।
नई व्यवस्था में इस अतिरिक्त चार्ज को घटाकर अधिकतम 16 प्रतिशत कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस और एलआइजी वर्ग को इस नई नीति से सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पहले इन श्रेणियों के मकानों पर 27 प्रतिशत तक अतिरिक्त चार्ज लिया जाता था। अब ईडब्ल्यूएस के लिए यह 14 प्रतिशत और एलआइजी के लिए 15 प्रतिशत तय किया गया है। इसके साथ ही किस्त समय पर न चुकाने पर लगने वाला पेनल इंटरेस्ट तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है और किस्तों पर ब्याज दर भी कम की गई है।
सशस्त्र सेनाओं के जवानों को भी बड़ी राहत दी गई है। फ्लैट पर 60 दिन में पूरा भुगतान करने पर 20 प्रतिशत, 61 से 90 दिन में 15 प्रतिशत और 91 से 120 दिन में भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा नीलामी में न बिकने वाली संपत्तियों को आरक्षित दर पर दोबारा नीलामी में लगाया जाएगा।
अलोकप्रिय संपत्तियों को 25 प्रतिशत तक सस्ता करने का भी प्रविधान किया गया है। पार्क फेसिंग, कार्नर और चौड़ी सड़क वाले प्लाट पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क भी घटा दिया गया है। नई गाइडलाइन लागू होने के साथ ही 1999 और 2009 के पुराने शासनादेश निरस्त हो जाएंगे।

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