संत कबीर नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा एवं महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन एवं वन स्टॉप सेंटर की टीम द्वारा राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघौली तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय बघौली में “बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम” का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह से होने वाली समस्याओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह एक गैरकानूनी कार्य है, जिसके लिए सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया है। संविधान के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
बच्चों को जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत 1098, 1090 या 181 पर कॉल कर सूचना दें, इन नंबरों पर दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, लेकिन सूचना सही होना आवश्यक है। अधिकारियों ने जोर दिया कि बच्चों के एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच सकता है।
कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई।

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