संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर दंडित किया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर यह कार्रवाई संभव हो पाई।
04 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजे(एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर ने संबंधित प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
दीन मोहम्मद पुत्र अली रज़ा, जुम्मन उर्फ मतलूम पुत्र अजीज़, इक़बाल पुत्र रफ़ीक निवासी छितही, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर दोषसिद्ध हुए हैं।
यह मामला मु0अ0सं0 170/1998, धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना महुली से संबंधित था, जिसमें जुर्म स्वीकारने के आधार पर न्यायालय ने यह दंड प्रदान किया। पुलिस द्वारा निरंतर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान का यह एक और सफल परिणाम माना जा रहा है।

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