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Tuesday, December 9, 2025

अवैध कारतूस व आपराधिक षड्यंत्र मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा


बस्ती। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कोतवाली की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ी सफलता मिली है। आपराधिक षड्यंत्र रचने तथा अभियुक्त के पास से अवैध कारतूस व खोखे बरामद होने के मामले में न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार, 30 अप्रैल 2010 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 244/2010 धारा 41, 411, 409, 420, 471, 120बी भादंसं व धारा 3/7/25/27/29 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मुकदमा अभियुक्त पूर्व आरक्षी आर्मोरर रामकृपाल पुत्र ललि सिंह, निवासी महुआवरी, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के विरुद्ध दर्ज हुआ था।

विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रकरण की प्रभावी पैरवी पैरवी सेल व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 06 दिसम्बर 2025 को न्यायालय एफटीसी कोर्ट-02, बस्ती ने अभियुक्त रामकृपाल को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹30,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस प्रशासन द्वारा इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

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