संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा के निर्देशन में जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सचिव/अपर जिला जज देवेंद्र नाथ गोस्वामी की अध्यक्षता में अधिवक्ता चैम्बर्स में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर सचिव देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने अधिवक्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रकरण में पारित महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के संबंध में जानकारी दी और बताया कि यदि कोई अभियुक्त विवेचना के दौरान पुलिस अभिरक्षा में नहीं लिया गया है और आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद समन पर स्वयं न्यायालय में उपस्थित होता है, तो ऐसे अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की आवश्यकता नहीं है। उसे व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाएगा, हालांकि न्यायालय उपयुक्त समझे तो आगे की कार्यवाही में प्रतिभू की मांग कर सकती है।
कार्यक्रम में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद पाठक, महामंत्री निरंजन सिंह, जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी, महामंत्री राम अवतार यादव, पूर्व अध्यक्ष महीप बहादुर पाल, पूर्व मंत्री सुनील कुमार पांडेय, अधिवक्ता मध्यस्थ सरफराज नवाज आलम, अरुण श्रीवास्तव, अनिल कुमार दुबे, मुनीर अहमद, अभय कुमार श्रीवास्तव, परसुराम यादव, चीफ लीगल एड डिफेंस अंजय कुमार श्रीवास्तव सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।
सचिव ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे इन न्यायिक निर्देशों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी और जनहितकारी बन सके।

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