बस्ती। अनन्य विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) ने यौन शोषण और संबंधित आरोपों में अभियुक्त दिनेश प्रसाद मिश्र को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। यह आदेश 18 नवंबर को दिया गया।
अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वादिनी लक्ष्मी, पुत्री बालकदास, निवासी पचपेडिया, थाना पुरानी बस्ती ने भटोलवा खीरीघाट थाना कोतवाली के खिलाफ यौन शोषण सहित गंभीर आरोप लगाए थे।
न्यायाधीश ने मामले की गहन सुनवाई के बाद कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए दिनेश प्रसाद मिश्र को दोषमुक्त कर दिया गया।

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