संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 19 नवम्बर 2025 को आरोपी राहुल को जेल में बिताई गई अवधि 1 वर्ष, 4 माह और 19 दिन को ही कारावास की सजा मानते हुए 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है।
4 सितम्बर 2012 को थाना कोतवाली खलीलाबाद में वादिनी ने अपनी पुत्री रीसू को आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोप में पति राहुल पुत्र रामसूरत, निवासी काजीपुर मगहर, के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा धारा 306 आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक आर.के. पांडेय ने पूरी करते हुए आरोपपत्र अदालत में भेजा था।
लगभग 13 वर्ष पुराने इस मामले में पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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