बस्ती। जनपद में आगामी 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा सभी तहसील मुख्यालयों में एक साथ आयोजित होगी। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने देते हुए आमजन से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की।
एडीएम ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित निस्तारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत में आपराधिक शमनीय वादों, चेक बाउंस के मामलों, बैंक वसूली विवादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, श्रम व पारिवारिक मामलों, भूमि अधिग्रहण से जुड़े वादों के साथ-साथ बिजली-पानी के बिलों तथा चोरी से संबंधित विवादों की सुनवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेवा से संबंधित वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी मामले, राजस्व वाद तथा किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष और आर्बिट्रेशन से जुड़े अन्य सिविल वाद भी लोक अदालत में निस्तारित कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान आपसी सहमति से संभव है, उन्हें अधिकतम संख्या में शामिल कर निपटाया जाएगा। एडीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने लंबित वादों के निस्तारण के लिए लोक अदालत में अवश्य उपस्थित हों और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं।

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