बस्ती। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-73/2025 17 अक्टूबर 2025 के तहत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष अर्थात 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में क्रय एवं पंजीकृत किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर करों से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र 6 नवम्बर 2025 के अनुसार, 13 अक्टूबर 2025 के बाद खरीदे एवं पंजीकृत ई-वाहनों के स्वामियों द्वारा यदि कर जमा कर दिया गया है तो उसकी वापसी की जाएगी।
इस आदेश के अनुपालन में संभागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती ने जानकारी दी है कि ऐसे वाहन स्वामी जिन्होंने 13 अक्टूबर 2025 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं और पंजीकरण के समय कर जमा किया है, वे अब कर वापसी (रिफंड) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वाहन स्वामियों को पंजीकरण संबंधी आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन संभागीय परिवहन कार्यालय, बस्ती में प्रस्तुत करना होगा।
अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप पात्र वाहन स्वामियों के कर की राशि की वापसी की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने जनपद के सभी इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों से अपील की है कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

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