बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपद में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सशक्त कार्यवाही के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना छावनी क्षेत्र में जानलेवा हमले के एक मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा कठोर सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 22 मार्च 2018 को थाना छावनी में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 80/2018, धारा 307/325 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्तगण 1. अरविन्द सिंह भदौरिया एवं 2. देवेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्रगण मोहन सिंह, निवासी 427, बर्रा-2, थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।
प्रकरण की गहन विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस द्वारा की गई सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज माननीय FTC प्रथम न्यायालय बस्ती द्वारा दोनों अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹70,000 के कुल जुर्माने से दंडित किया गया।
इस सफलता के लिए पैरवी टीम एवं थाना छावनी पुलिस की सराहना की जा रही है।

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