गोरखपुर। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी, 8वीं पास, आईटीआई या पॉलीटेक्निक उत्तीर्ण, अथवा पारंपरिक कारीगर जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, आवेदन कर सकते हैं।
सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को कुल परियोजना लागत का 10% तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाएं) को 5% स्वयं का अंशदान लगाना होगा।
बैंक ऋण पर सामान्य वर्ग को 4% ब्याज छोड़कर शेष ब्याज तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को पूर्ण ब्याज का भुगतान विभाग द्वारा 5 वर्षों तक किया जाएगा।
इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवम्बर 2025 तक http://lcmegp.data-center.co.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रिंट प्रति और आवश्यक दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, विकास भवन (द्वितीय तल), गोरखपुर में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए 9580503191, 9451813109, 9456088594 नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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