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Tuesday, September 9, 2025

हत्या कारित करने के अपराध से संबंधित दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व रुपये 20,000/- के अर्थदंड की हुई सजा


बस्ती। 03.01.2022 को वादी द्वारा थाना लालगंज पर दिये गये तहरीर में वर्णित तथ्यों के आधार पर थाना लालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 04/2022 धारा 302/ 147/ 148/ 149/ 323/ 394/ 411/ 427/ 504/ 506/ 120बी भादसं व 7 सीएलए एक्ट बनाम 1. विरेन्द्र बहादुर पाल उर्फ बब्बू पाल पुत्र जनार्दन पाल साकिन भरवलिया थाना लालगंज बस्ती, 2. अमित कुमार सिंह उर्फ छोटू पुत्र रमेश बहादुर सिंह साकिन अमरडोभा थाना मुण्डेरवा बस्ती, 3. गब्बर उर्फ सत्येन्द्र पाल पुत्र अमरदेव पाल 4. पीयूष पाल उर्फ आशुतोष पाल पुत्र अमरदेव पाल, 5. विवेक पाल उर्फ विक्की पाल पुत्र शिवसारदा पाल, 6. विवेक पाल उर्फ सन्नी पाल पुत्र अजय पाल, 7. पुनीत पाल पुत्र जितेन्द्र पाल, 8. आकाश पाल पुत्र गुदुन पाल उर्फ परमेश्वर पाल 9. विशाल पाल पुत्र तारकेश्वर पाल, 10. टुनटुन पाल उर्फ कृष्ण पाल पुत्र दिनेश पाल साकिनान ग्राम भरवलिया थाना लालगंज बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से अभियुक्तगण गब्बर उर्फ सत्येन्द्र पाल, पीयूष उर्फ आशुतोष पाल, आकाश पाल, सन्नी पाल उर्फ विवेक पाल, विवेक उर्फ विक्की पाल, पुनीत पाल उपरोक्त को 09.09.2025  को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 01 बस्ती द्वारा प्रत्येक को धारा 302 भादसं में आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अन्य अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया।

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